सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर जीएम सरसों की व्‍यवसायिक खेती नहीं :-केंद्र सरकार

 सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर जीएम सरसों की व्‍यवसायिक खेती नहीं :-केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर जीएम सरसों का न तो फील्‍ड ट्रायल किया जाएगा और न ही इसका व्‍यवसायिक खेती की जाएगी। सोमवार को सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया गया है। इसके साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 4 सप्‍ताह के लिए टाल दिया है। फिलहाल जीएम सरसों के ट्रायल और खेती पर कोर्ट का स्‍टे जारी है।

सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं

जीएम सरसों के मामले में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्‍यक्षता वाली बेंच के सामने सरकार का पक्ष रखा। उन्‍होंने कहा कि सरकार का अभी जीएम सरसों के फील्‍ड ट्रायल और कमर्शियल खेती का कोई इरादा नहीं है। अगर जीएम सरसों की फसल की खेती के परीक्षण और इसको वाणिज्यिक रूप से जारी करने करने की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला होता है तो पहले इसकी अनुमति उच्चतम न्यायालय से ली जाएगी।
इस पीठ में ठाकुर के अलावा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और एल नागेश्वरा राव शामिल हैं। रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा, अगर हमें जीएम फसल के खेत परीक्षण अथवा वाणिज्यिक रूप से जारी करने के लिए आगे बढ़ना है, तो हम अनुमति प्राप्त करने के लिए न्यायालय आयेंगे।' उच्चतम न्यायालय इस मामले में अब चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने जीएम सरसों को वाणिज्यिक रुप से जारी करने पर रोक को अगले आदेश तक रोक दिया था।

7 अक्‍टूबर को कोर्ट ने लगाई थी रोक

दरअसल, पर्यावरणविद् अरुणा रोड्रिग्‍स की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भू‍षण ने जीएम सरसों पर रोक लगाने संबंधी याचिका दाखिल की थी। गत 7 अक्‍टूबर को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उसका पक्ष मांगा और जीएम सरसों की खेती पर लोगों की राय लेने के लिए कहा था। हालांकि, शुरू में ही सरकार ने जीएम सरसों के फील्‍ड ट्रायल की बात से इंकार किया था। जबकि, प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि सरकार ने फील्‍ड ट्रायल शुरू कर दिया है और इसका पर्यावरण पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा इस संबंध में कोई डोजियर भी वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया है। 17 अक्‍टूबर को सरकार ने फिर मामले में 24 अक्‍टूबर तक रोक जारी रखी थी।

मूल श्रंखला के दूसरे बीजों पर भी लगे रोक  

याचिका में जीएम सरसों के फील्‍ड ट्रायल पर रोक लगाने को कहा गया है। रोड्रिग्‍स के अनुसार जीएम सरसों के ट्रायल से नॉन-जीएम सरसों या दूसरी फसलों को नुकसान होगा। इसके अलावा रोड्रिग्‍स ने हर्बिसाइड टालरेंट (एचटी) सरसों डएमएच 11 और इसकी मूल श्रंखला के दूसरे बीजों सहित एचटी के व्‍यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग भी कोर्ट से मांग की है