प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में पंजीकरण प्रारम्भ, जानें पूरा विवरण
मोदी सरकार ने किसानों के लिए मानधन योजना यानी पेंशन स्कीम (Pradhan mantri Kisan Mandhan Yojana) शुरू कर दी है. इसके लिए आज शनिवार को रजिस्ट्रेशन का दूसरा दिन है. आप इसके लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं. केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह ने न्यूज18 हिंदी को बताया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी. यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा.
हालांकि, आधार कार्ड (Aadhar Card) सबके लिए जरूरी है. यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसने स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर सेविंग अकाउंट के ब्याज का ब्याज मिलेगा. इस तरह किसी भी किसान के लिए यह स्कीम घाटे का सौदा नहीं है.
अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह होगा प्रीमियम
कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को सुबह 11.05 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक एक हजार से अधिक किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) होते ही यानी 60 साल उम्र के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन (Pension) मिलेगी. जिससे उनकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी. इस स्कीम के पात्र 18 से 40 साल उम्र के लोग ही हैं. उम्र के हिसाब से प्रीमियम (Premium) कम ज्यादा होगा. इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये और अधिकतम 200 होगा. इतनी ही रकम सरकार भी जमा करेगी.
कितनी उम्र पर कितना प्रीमियम?
19 साल की उम्र पर 58 रुपये,
20 साल पर 61,
21 पर 64,
22 साल पर 68,
23 पर 72,
24 पर 76,
25 पर 80,
26 पर 85,
27 पर 90,
28 पर 95,
29 पर 100,
30 साल उम्र पर 105 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा.
इसी तरह 31 साल के किसान को मासिक 110 रुपये प्रीमियम देना होगा. इसके बाद 40 साल तक हर साल पर 10 रुपये प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 40 साल पर 200 रुपये हो जाएगा.
रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स!
आधार कार्ड
जमीन रिकॉर्ड
बैंक पासबुक
राशन कार्ड
2 फोटो
क्या है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना-
इसके तहत 60 साल की उम्र में 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी. प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 12 करोड़ किसान आएंगे.
वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के अनुसार इस स्कीम में राज्य सरकारों का पूरा सहयोग लिया जा रहा है. राज्यों को कहा गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए सहयोग दें.
केंद्र सरकार इसका पूरा जिम्मा लेगी और राज्य सरकारों पर किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा.
क्या है खास
मोदी सरकार भी बराबर राशि का पेंशन निधि में अंशदान करेगी.
इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं.
अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. यानी 1500 रुपये प्रतिमाह.
इस कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा.