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किसानों को फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा

किसानों को फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना को देश के तकरीबन सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों की फसल बर्बाद होने पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यूपी के अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली, श्रावस्ती को छोड़कर सभी जिलों में फसल बीमा योजना को लागू कर दिया गया है। इन जिलों में रबी की फसलों पर ही इस योजना को लागू किया गया है।

फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल के नुकसान की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया गया है जिससे कि उन्हें समय पर मुआवजा मिल सके। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में मुआवजा सीधे पहुंचेगा। इस योजना के तहत किसानों की फसल में होने वाले नुकसान को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में मौसम की वजह से बुआई नहीं हो पाने, दूसरी श्रेणी में फसलों की कटाई से पहले प्राकृतिक आपदा से खराब होने वाली फसल। तीसरी श्रेणी में ओलावृष्टि, भूस्खलन बाढ़ जबकि चौथी श्रेणी खलिहान में रखी फसलों को होने वाले नुकसान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ खरीफ की फसोलं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उर्द, मूंग, तिल, अरहर, सोयाबीन जबकि रबी में गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों और आलू की फसलों के नुकसान होने पर मिलेगा। इस योजना का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया संचालन कर रही है जो किसानों को होने वाले नुकसान का आंकलन कर उन्हें मुआवजा देगी। जिन लोगों ने उधार लेकर खेती की है उन्हें बीमा संबंधित बैंक के जरिए मिलेगा। इस योजना के तहत 75 फीसदी किसान अगर बुआई नहीं कर पाये हैं तो उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। दैवीय आपदा में किसानों की पिछली सात वर्षों की औसत फसल का उत्पादन निकाला जाएगा जिसके आधार पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के लिए आप इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं जहां इसकी पूरी जानकारी मुहैया है। www.agri-insurance.gov.in रबी और खरीफ की फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। वहीं इससे जुड़ी समस्याओं के लिए आप मुख्यमंत्री बैंकिंग सर्विस हेल्पलाइन नंबर 1520 पर संपर्क कर सकते हैं।