अल्पकालीन कृषि संचालन के लिए ऋण सुविधाएं

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

फसल ऋण आम तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से बैंकों द्वारा वितरित किये जाते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में लागू है और वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है. छोटे किसान, सीमांत किसान, हिस्सेदार , मौखिक पट्टेदार और किरायेदार किसान सहित सभी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए प्रावधान है I केसीसी धारक दुर्घटना में मृत्यु / स्थायी विकलांगता व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं I बैंक किसान की खेती के लिए उपलब्ध जमीन और किसान के क्रेडिट इतिहास व् जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय वित्त की मात्रा के आधार पर किसान की ऋण के लिये योग्यता का आकलन करता है I केसीसी के दायरे में हाल ही में अल्पावधी के ऋण और खपत जरूरतों को भी शामिल करने के लिए व्यापक आधार दिया गया है. सरकार ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड को एक स्मार्ट कार्ड सह डेबिट कार्ड में बदलने की सलाह दी I